Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में चयन के लिए आय सीमा को बढ़ा दिया है। अब 75 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार भी इस सूची में जुड़ सकेंगे। इस आठवें चरण के तहत सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ा लाभ देने जा रही है, जो अब तक इससे वंचित थे।
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां निर्धारित
प्रदेश सरकार ने बीपीएल चयन के आठवें चरण की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। पात्र परिवार इस सूची में शामिल होने के लिए पांच जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद 15 जुलाई तक संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों का सत्यापन और अनुशंसा कार्य पूरा करना होगा। निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बदली हुई पात्रता और योग्यता शर्तें
सरकार ने पहले के 50 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर 75 हजार रुपये सालाना किया है। मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन की मजदूरी करने वाले परिवार भी इसके लिए योग्य माने जाएंगे। यह निर्णय उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो अब तक सात चरणों में अपनी जगह नहीं बना सके थे और सरकारी लाभ से दूर थे।
बीपीएल सूची के लिए चयन प्रक्रिया
आठवें चरण में शामिल होने के लिए कुछ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आपदा प्रभावित, गंभीर बीमारी से पीड़ित, विधवा मुखिया वाले, दिव्यांग सदस्यों वाले और अनाथ बच्चों का पालन करने वाले परिवार शामिल हैं। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर आय वर्ग के लोग भी इस नई चयन प्रक्रिया में अपना आवेदन कर सकते हैं।
राज्य में बीपीएल परिवारों की वर्तमान स्थिति
हिमाचल में वर्तमान में लगभग 2.82 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी में पंजीकृत हैं। पिछले सात चरणों के दौरान कुल 1.22 लाख परिवारों को नई सूची में शामिल किया गया है। अभी भी राज्य में करीब 1.60 लाख ऐसे परिवार हैं जो संभावित पात्रता रखते हैं। प्रशासन इन सभी आवेदनों का ग्राम, खंड और जिला स्तर पर बारीकी से सत्यापन करेगा।

