हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कसोल रेव पार्टी मामले में कुल्लू के डीसी और एसपी का हुआ ट्रांसफर

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Himachal Pradesh News: सूबे के मशहूर पर्यटन स्थल कसोल में होने वाली अवैध रेव पार्टियों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मणिकर्ण घाटी के जंगलों में चल रहे इस अवैध कारोबार पर कुल्लू पुलिस की ढीली कार्रवाई को देखकर जिले के डीसी और एसपी को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस गंभीर मामले पर गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने साफ लफ्जों में कहा कि जंगलों के भीतर किसी भी कीमत पर रेव पार्टियां नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने इस अवैध आयोजन के मुख्य मास्टरमाइंड्स के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं।

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हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए जांच के आदेश

माननीय अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को स्थानीय प्रशासन की मदद से मौके का मुआयना करने को कहा है। उन्हें अगले दस दिनों के भीतर पूरी जमीनी हकीकत पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट ने पहले ही प्रशासन से मीडिया में आई खबरों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

कसोल के जंगलों में सात से ग्यारह जून तक एक बड़ी रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। सोशल मीडिया पर इसका जमकर प्रमोशन हुआ और एंट्री फीस दस हजार से सोलह हजार रुपये तक रखी गई थी। इसी पार्टी में आई एक रशियन महिला डीजे की होटल में ड्रग्स ओवरडोज से संदिग्ध मौत भी हो गई थी।

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