SEBI Demat Account Rules: क्या आपके पास भी है सिंगल डीमैट खाता? सेबी का नया फरमान, तय तारीख तक कर लें यह जरूरी काम वरना फ्रीज हो जाएगा अकाउंट

Mumbai News: शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बेहद जरूरी चेतावनी जारी की है. अगर आप भी अकेले ही सिंगल डीमैट खाता चलाते हैं, तो आपके लिए यह नई खबर देखना बहुत जरूरी है.

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सभी सिंगल डीमैट खाताधारकों के लिए अपने खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ने की अंतिम तारीख तय कर दी है. इसके साथ ही नियामक ने आधिकारिक तौर पर नॉमिनेशन प्रक्रिया से बाहर निकलने (Opt-out) के लिए भी समयसीमा निर्धारित की है.

इस कड़े नियम के तहत अब निवेशकों के पास केवल दो ही लीगल रास्ते बचे हैं. निवेशक या तो अपने खाते में किसी को कानूनी तौर पर नॉमिनी बनाएं. अन्यथा वे एक आधिकारिक डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर यह स्पष्ट बताएं कि वे नामांकित नहीं करना चाहते.

अगर कोई भी निवेशक इस तय समयसीमा तक इन दोनों में से कोई भी विकल्प नहीं चुनता है, तो ब्रोकर उसके डीमैट खाते को तुरंत फ्रीज कर देंगे. इसके बाद आप शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग या शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे.

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी ने लिया सख्त फैसला

मार्केट रेगुलेटर सेबी द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम का मुख्य उद्देश्य आम निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करना है. इसके साथ ही नियामक भविष्य में होने वाले गंभीर कानूनी विवादों को पूरी तरह रोकना चाहता है. अक्सर निवेशक अपने खाते में किसी को नामांकित नहीं करते हैं.

अचानक किसी अनहोनी की स्थिति में उनके खाते में जमा लाखों-करोड़ों रुपये की गाढ़ी कमाई लंबे समय तक अधर में लटक जाती है. इसके बाद कानूनी वारिसों को वह संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं.

इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में परिजनों के सालों का कीमती समय और बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है. इसी पेचीदा व्यवस्था को खत्म करने के लिए सेबी ने इस नियम को पूरे देश में बहुत कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है.

अधिकतम तीन लोगों को नॉमिनी बनाने की मिलेगी पूरी छूट

नियामक ने इस नए नियम के तहत डिजिटल प्रक्रिया को काफी आसान और लचीला भी बनाया है. यदि आप अपने चालू डीमैट खाते में किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो आप अधिकतम तीन लोगों को आसानी से नामांकित कर सकते हैं.

इसके साथ ही खाताधारक यह भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितने प्रतिशत का मालिकाना हिस्सा मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ, अगर आप फिलहाल किसी को भी नामांकित नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ‘ऑप्ट-आउट’ फॉर्म भरना होगा.

आसान शब्दों में कहें तो सेबी आपको नॉमिनी बनाने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं कर रहा है. हालांकि आपको लिखित रूप में अपनी वित्तीय स्थिति स्पष्ट करनी होगी. खाते में ‘नो नॉमिनेशन’ वाले कॉलम को खाली छोड़ने की अनुमति अब नहीं मिलेगी.

मोबाइल ऐप और ई-साइन के जरिए मिनटों में पूरी होगी प्रक्रिया

अपने सक्रिय डीमैट खाते में नॉमिनी जोड़ने या इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाया गया है. निवेशक अपने संबंधित ब्रोकर जैसे जेरोधा, ग्रो या एंजेल वन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर लॉगइन कर सकते हैं.

इसके बाद ग्राहकों को अकाउंट सेटिंग्स या प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘नॉमिनी’ के विकल्प को चुनना होगा. यदि वे नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें नॉमिनी का नाम, पैन नंबर, जन्मतिथि और उनके साथ संबंध जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी.

इसके बाद वे आधार वेरिफिकेशन के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ही वेरिफाई कर सकते हैं. वहीं मना करने की स्थिति में निवेशक ‘ऑप्ट-आउट’ पर क्लिक करके डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं. इस आसान तकनीक से खाता सुरक्षित हो जाएगा.

Author: Rajesh Kumar

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