क्या हिमाचल में अब पानी पीना भी होगा महंगा? सरकार ने बोतलबंद पानी पर लगाया नया टैक्स, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क मार्ग से ढोए जाने वाले सामान पर टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में बोतलबंद पीने के पानी पर भी नया टैक्स लगा दिया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इस संबंध में एक ताजा अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बोतलबंद पानी के परिवहन पर कर की दरें तय कर दी गई हैं। सरकार के इस फैसले का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। सड़क मार्ग से सप्लाई होने वाले बोतलबंद पानी की कीमतों में जल्द ही भारी उछाल देखने को मिल सकता है।

इस नियम के तहत लगाया गया नया टैक्स

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश कराधान अधिनियम, 1999 में बड़ा संशोधन किया है। इस कानून की अनुसूची-1 की मद संख्या 22 में यह अहम बदलाव किया गया है। अब बोतलों में बंद पीने के पानी को भी इस कर के दायरे में शामिल कर लिया गया है। यह फैसला अधिनियम की धारा 15 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने यह सख्त आदेश जारी किया है।

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क्या है टैक्स की नई दर और कब से होगी लागू?

नई अधिसूचना के मुताबिक, अब बोतलबंद पेयजल के परिवहन पर टैक्स वसूला जाएगा। यह कर 3 रुपये प्रति दस लीटर की दर से लगाया गया है। सरकार ने इस नई दर को तुरंत प्रभाव से पूरे राज्य में लागू कर दिया है। विभाग ने साफ किया है कि यह कदम एक पारदर्शी कराधान व्यवस्था बनाने के लिए उठाया गया है। इससे राज्य के टैक्स सिस्टम में स्पष्टता आएगी और व्यापारिक प्रक्रिया अधिक जवाबदेह बनेगी।

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