Haryana News: सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया कि अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी पर आपराधिक केस चल रहा है, तो भी उसके बेटे को नौकरी मिल सकती है। अधिकारियों को केवल इसी आधार पर दावे को खारिज करने का हक नहीं है।
अतुल चौहान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने अतुल चौहान की याचिका को मंजूरी दे दी है। अतुल के पिता गजेंद्र सिंह चौहान हरियाणा में सरकारी स्कूल के जूनियर बेसिक टीचर थे। सितंबर 2021 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिवार पर संकट आ गया।
इस हादसे के बाद गजेंद्र सिंह की पत्नी पुष्पा देवी पर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा और केस दर्ज हुआ। पुलिस केस के कारण ही विभाग ने अतुल की अनुकंपा नियुक्ति की फाइल को पेंडिंग में डाल दिया था। विभाग का मानना था कि आरोपी परिवार को लाभ नहीं मिल सकता।
नियम 23(1) की व्याख्या और हाई कोर्ट का फैसला रद्द
राज्य के अफसरों ने हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स 2019 के नियम 23(1) का हवाला दिया था। इसके तहत अगर परिवार का कोई सदस्य कर्मचारी की मौत की साजिश में शामिल हो, तो वित्तीय लाभ रोके जा सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में पुष्पा देवी को बरी कर दिया, लेकिन मामला अभी आगे लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पुराने आदेश को पूरी तरह पलट दिया है। अदालत ने साफ कहा कि नियम 23(1) की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है और यह केवल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता पर लागू होती है। इस नियम को बढ़ाकर नौकरी या अपॉइंटमेंट के दावों पर नहीं थोपा जा सकता है।
तीन महीने के भीतर पात्रता के आधार पर फैसला लेने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को अगले 3 महीने के भीतर अतुल चौहान की योग्यता और नियमों के आधार पर मेरिट के हिसाब से नया निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति कोई पक्का अधिकार नहीं है।
अदालत ने कहा कि विभाग को सबसे पहले उम्मीदवार की पात्रता की बारीकी से जांच करनी होगी। नियम 23(1) की संवैधानिक वैधता को सही रखते हुए कोर्ट ने सरकार को एक खास सुझाव भी दिया। जजों ने कहा कि सरकार भविष्य में इस कानूनी कमी को दूर करने के लिए नियमों में जरूरी संशोधन कर सकती है।
Reported By: Sandeep Hooda

