Kasol: चलती कार में रील्स बनाने के लिए पर्यटकों ने किया जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आई पुलिस

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Himachal Pradesh News: कुल्लू जिले के मशहूर पर्यटन स्थल कसोल से सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ हुड़दंगी पर्यटक चलती हुई कार में जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया है।

पुलिस प्रशासन ने इस वीडियो के आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मानसून के इस संवेदनशील मौसम में पहाड़ी रास्तों पर पहले से ही लैंडस्लाइड का भारी खतरा रहता है। ऐसे में पर्यटकों की यह लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे सकती है।

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वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि खतरनाक मोड़ों पर भी पर्यटक कार की खिड़कियों से बाहर लटके हुए हैं। पुलिस अब गाड़ी के नंबर के जरिए असली मालिक की पहचान कर रही है। पुलिस दोषियों का ऑनलाइन माध्यम से भारी-भरकम चालान काटने की तैयारी में है।

लापरवाह चालकों पर नजर रखने के लिए एएनपीआर कैमरों का इस्तेमाल

पुलिस ऐसे नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर नजर रखने के लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। इस शर्मनाक घटना ने संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों के खराब बर्ताव को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। स्थानीय लोग अब गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। पहली बार नियम तोड़ने वालों पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस बार-बार गलती करने वालों का लाइसेंस भी सस्पेंड करेगी।

प्रशासन इन सख्त नियमों के जरिए सोशल मीडिया पर सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए स्टंट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर लगाम कसना चाहता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत सामान्य यातायात उल्लंघन के लिए भी 500 से 1,500 रुपये तक के दंड का नियम है।

लापरवाही से एक्सीडेंट होने पर बीमा कंपनियां खारिज करेंगी क्लेम

वाहन चालकों को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादातर कार इंश्योरेंस पॉलिसियां जानबूझकर की गई ऐसी लापरवाही का कवर नहीं देती हैं। अगर गाड़ी रेंटल यानी किराए की है, तो किसी भी नुकसान का पूरा खर्च ड्राइवर को खुद अपनी जेब से ही भुगतना पड़ेगा।

अगर कोई गैर-कानूनी गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, तो बीमा कंपनियां क्लेम को सीधे खारिज कर देती हैं। सोशल मीडिया वीडियो के चक्कर में अपनी जान और जेब को जोखिम में डालना भारी पड़ सकता है। मानसून में सफर के दौरान हमेशा लेन अनुशासन का पालन करें।

अब ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करना काफी आसान हो गया है। कोई भी जिम्मेदार नागरिक सीधे कुल्लू पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो क्लिप शेयर कर सकता है। सुरक्षा नियमों का पालन करके ही आप अपनी छुट्टियों का सुरक्षित आनंद उठा सकते हैं।

Reported By: Sunita Gupta

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