Delhi News: अगर आप भी हवाई सफर के दौरान रील्स, शॉर्ट्स या ट्रैवल व्लॉग्स बनाने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने देश के सभी एयरपोर्ट्स पर वीडियो और फोटो खींचने को लेकर बेहद कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना अनुमति के ऐसा करने पर भारी मुसीबत आ सकती है।
इन जगहों पर वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित
नए नियमों के मुताबिक, एयरपोर्ट के संवेदनशील और प्रतिबंधित इलाकों में बिना इजाजत कैमरा निकालना भारी पड़ेगा। सुरक्षा जांच चौकियां, बोर्डिंग गेट, रनवे बसें, विमान हैंडलिंग जोन और एप्रन एरिया में फोटोग्राफी पूरी तरह बैन है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणालियों की गोपनीयता बनाए रखना है।
सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने के बढ़ते चलन के कारण यह फैसला लिया गया है। कई बार यात्री अनजाने में सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यह जानकारी सार्वजनिक होने से सुरक्षा में बड़ी सेंध लग सकती है।
सख्त सजा और नो-फ्लाई लिस्ट का खतरा
अगर कोई यात्री बार-बार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका नाम सीधे नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। इसका मतलब है कि आरोपी पर निश्चित समय या हमेशा के लिए हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लग सकता है। इसके अलावा भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत एक्शन लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। वे मौके पर ही आपका मोबाइल या कैमरा जब्त कर सकते हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड किए गए कंटेंट को तुरंत डिलीट करने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है।
हालांकि, एयरपोर्ट के कुछ चुनिंदा सार्वजनिक हिस्सों में अभी भी सामान्य फोटोग्राफी की अनुमति रहेगी। लेकिन सफर के दौरान यात्रियों को हर समय सुरक्षा एजेंसियों, एयरपोर्ट स्टाफ और एयरलाइन कर्मचारियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है।
Author: Gaurav Malhotra

