Bengaluru News: बेंगलुरु में 11 महीने की एक मासूम बच्ची की मौत के मामले ने बेहद चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। जिस घटना को शुरुआत में बिस्तर से गिरने का आम हादसा बताया जा रहा था, वह अब पुलिस की सघन जांच में कथित हत्या का खौफनाक मामला बन गई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई गंभीर अंदरूनी चोटों के बाद जांच की पूरी दिशा ही बदल गई है। पुलिस ने बच्ची के पिता पर लगे आरोपों की गहन जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ताओं का साफ कहना है कि ये चोटें मात्र दो फ़ीट ऊंचे बिस्तर से गिरने से नहीं हो सकती थीं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला मासूम की मौत का राज
व्हाइटफ़ील्ड के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (डीसीपी) सैदुलु अद्वैत के अनुसार यह सनसनीखेज घटना बेंगलुरु के अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन इलाके में हुई। पुलिस को शुरू में गुमराह करने के लिए बताया गया था कि 11 महीने की बच्ची बिस्तर से अचानक नीचे गिर गई थी।
अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद बच्ची के पिता ने ही बिस्तर से गिरने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद इस झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने हत्या का मामला (एफआईआर) दर्ज किया।
मासूम के शरीर पर मिलीं गंभीर अंदरूनी चोटें
डीसीपी अद्वैत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का मुख्य कारण शरीर के अंदर लगीं कई गंभीर चोटें बताई गईं। इनमें मासूम की पसलियों और अन्य हड्डियों का टूटना, अंदरूनी रक्तस्राव, शॉक और श्वसन तंत्र का काम करना पूरी तरह बंद कर देना शामिल था।
चिकित्सकीय जांच के अनुसार बच्ची के चेहरे, छाती, पैरों और प्राइवेट पार्ट्स के पास कई बाहरी चोटें भी मिलीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के निरीक्षण और गवाहों के बयानों के आधार पर जब पुलिस ने कड़ाई से तफ्तीश की, तो माता-पिता के झगड़े की बात सामने आई।
घरेलू झगड़े में पिता ने बेटी को नीचे फेंका
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के दिन बच्ची के माता-पिता के बीच किसी घरेलू मुद्दे को लेकर हिंसक झगड़ा हो रहा था। इस दौरान बच्ची उनके बीच में थी और लगातार रो रही थी। तभी गुस्से में आकर पिता ने यह खौफनाक कदम उठाया।
पिता ने कथित तौर पर रोती हुई बच्ची को उठाया और उसे काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। इस क्रूर हरकत की वजह से बच्ची को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
पुलिस ने इस मामले में लापरवाही और संलिप्तता को लेकर मां को भी आरोपी बनाया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और धारा 3(5) के तहत दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में मां की भूमिका की जांच अभी जारी है

