बंगाल में सुवेंदु सरकार का बड़ा एक्शन! लाउडस्पीकर पर लगाम और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति शुरू

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव और सख्ती का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बेहद कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम जनता की शांति सर्वोपरि रखी जाएगी।

नए सरकारी निर्देशों के मुताबिक, अब राज्य भर में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि निर्धारित समय सीमा का पालन सख्ती से कराया जाए। नियमों की अनदेखी करने वाले आयोजकों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों, मरीजों और बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों को पूरी तरह खत्म करना है।

ध्वनि सीमा और साउंड लिमिटर का पालन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी सीधी कार्रवाई

पर्यावरण मानकों के तहत आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की अधिकतम सीमा 55 डेसिबल तय की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब विशेष अवसरों पर दी जाने वाली ढील को भी सीमित किया जाएगा ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। दिन के समय लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अब स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही, सभी ध्वनि उपकरणों में ‘साउंड लिमिटर’ लगाना होगा ताकि आवाज कभी भी निर्धारित डेसिबल सीमा से ऊपर न जा पाए।

प्रशासन ने औद्योगिक, व्यावसायिक और शांत क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक तय किए हैं, जिनका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय पुलिस कप्तानों को सौंपी गई है। यह व्यवस्था कलकत्ता हाई कोर्ट के पुराने आदेशों को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने की एक कोशिश है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ किया कि कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे नागरिकों की दिनचर्या में खलल पड़े। इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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