Delhi News: आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर एक नया कानूनी संकट आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने आपराधिक अवमानना की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह पूरा मामला आबकारी नीति से जुड़े बयानों का है। नेताओं ने सोशल मीडिया पर लगातार अदालत के खिलाफ पोस्ट किए थे। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को पूरी तरह बचाने के लिए उठाया गया है।
अदालत ने इस गंभीर मामले में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए हैं। इस सूची में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। विनय मिश्रा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन सभी नेताओं के काम आपराधिक अवमानना माने गए हैं। अदालत के फैसलों की सामान्य आलोचना करना कोई बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन इन नेताओं ने जनता के बीच न्यायपालिका के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है।
न्यायपालिका पर सुनियोजित हमले का आरोप
न्यायाधीश ने कहा कि नेताओं ने एक सोची-समझी साजिश के तहत काम किया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो साझा किए। इन सभी पोस्ट का सीधा मकसद न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाना था। जनता के मन में अदालत के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया गया। अगर केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं थे, तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय सिर्फ सार्वजनिक अभियान का गलत रास्ता ही चुना।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने नेताओं की हर टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। केजरीवाल ने अपने बयानों में अदालत को सरकार के दबाव में बताया था। उन्होंने अदालत पर बीजेपी और सॉलिसिटर जनरल के प्रभाव में काम करने का झूठा आरोप लगाया। कोर्ट ने साफ पूछा कि अदालत की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया। न्यायाधीश ने कहा कि संजीव पाठक और संजय सिंह के पोस्ट भी इसी अपराध की खतरनाक श्रेणी में आते हैं।
न्यायाधीश ने सौरभ भारद्वाज के एक खास वीडियो को बहुत परेशान करने वाला माना। यह भ्रामक वीडियो आम आदमी पार्टी के आधिकारिक अकाउंट से प्रसारित हुआ था। अदालत ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। यह सख्त कार्रवाई किसी व्यक्तिगत गुस्से के कारण बिल्कुल नहीं हो रही है। अदालत हर वादी और पक्ष का पूरा सम्मान करती है। यह फैसला एक लंबी आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया और नेताओं के अपने गलत कृत्यों के आधार पर ही लिया गया है।


