मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025

बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड! बचे हैं सिर्फ 24 घंटे, फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम

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New Delhi News: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (Pan Card) आधार से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं। आपके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। कल यानी 31 दिसंबर इस काम के लिए आखिरी तारीख है। इसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसके बंद होने से आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे और न ही आपको कोई रिफंड मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही इस जरूरी काम को निपटा सकते हैं।

किन लोगों के लिए लिंक करना है जरूरी?

आयकर विभाग के अनुसार, हर टैक्स भरने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है। अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी किया गया था, तो उसे आधार से लिंक करना ही होगा। सरकार ने टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। सीबीडीटी (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा खत्म होने के बाद कार्ड रद्दी माने जाएंगे।

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लिंक करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने पास आधार और पैन कार्ड जरूर रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपके आधार कार्ड में दिया गया मोबाइल नंबर चालू हालत में हो। लिंकिंग के दौरान एक ओटीपी (OTP) उसी नंबर पर भेजा जाएगा। इसके अलावा, दोनों दस्तावेजों में आपका नाम, पता और जन्मतिथि एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, तो पहले उसे ठीक करवा लें।

घर बैठे ऐसे करें पैन-आधार लिंक

आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं।
  2. होम पेज पर बाईं तरफ दिख रहे ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं।
  3. वहां ‘Link Aadhaar’ (लिंक आधार) के विकल्प पर क्लिक करें।
  4. अब स्क्रीन पर अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर सही-सही भरें।
  5. इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और वैलिडेशन पर क्लिक करें।
  6. आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करके वेरिफाई करें।
  7. वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका कार्ड लिंक हो जाएगा।
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स्टेटस चेक करना भी है आसान

अगर आपको संदेह है कि आपका कार्ड लिंक है या नहीं, तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट के होमपेज पर ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
  2. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. अगर लिंकिंग पूरी है, तो स्क्रीन पर ग्रीन टिक या सक्सेस का मैसेज दिखेगा।
  4. अगर नहीं, तो आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग का मैसेज मिलेगा।

ध्यान दें कि पहले इसकी डेडलाइन 31 मई 2024 थी। अब लेट होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए आखिरी मौके का फायदा उठाएं और तुरंत अपना पैन कार्ड अपडेट करें।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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