शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

न्यायपालिका पर टिप्पणी करके फंसे विकास दिव्यकीर्ति, राजस्थान हाई कोर्ट में मानहानि केस को दी चुनौती

दृष्टि IAS के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक वीडियो में न्यायपालिका पर टिप्पणी के कारण मानहानि केस में फंसे। अजमेर कोर्ट ने समन जारी किया। उन्होंने केस रद्द करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

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Rajasthan News: दृष्टि IAS के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक विवादित वीडियो के कारण कानूनी मुश्किल में हैं। उनके खिलाफ अजमेर की एक अदालत में मानहानि का केस दर्ज हुआ। वीडियो में उन्होंने न्यायपालिका पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने उन्हें 22 जुलाई को पेश होने का समन भेजा। अब उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

वीडियो में क्या था?

विकास दिव्यकीर्ति ने अपने यूट्यूब वीडियो में IAS और जजों की तुलना की थी। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया। इस वीडियो को एक वकील ने आपत्तिजनक माना और अजमेर कोर्ट में शिकायत दर्ज की। कोर्ट ने इसे मानहानि का मामला माना और कार्रवाई शुरू की।

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कोर्ट का रुख और याचिका

विकास दिव्यकीर्ति ने अजमेर कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को गलत समझा गया। उनकी याचिका में मानहानि केस को रद्द करने की मांग की गई। यह सुनवाई 21 जुलाई को जयपुर पीठ में होगी।

सुनवाई की तारीख और जज

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच में होगी। अजमेर कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत केस दर्ज किया। विकास ने दावा किया कि उनके बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में हैं।

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अगला कदम

विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को अजमेर कोर्ट में पेश होना है। हालांकि, राजस्थान हाई कोर्ट की सुनवाई का फैसला इस मामले को प्रभावित कर सकता है। यह मामला यूपीएससी उम्मीदवारों और कानूनी समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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