उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते एस्मा एक्ट को लागू कर दिया गया है। जिसके चलते सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीनों तक कोई भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल पर नही जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है।
कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस हावी हो रहा है। स्थितियां को देखते हुए योगी सरकार ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी दिशा में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर बैन लगाया गया है।
जिसके बाद सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 33 और कोविड-19 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,615 हो गई। यूपी में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,31,050 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक बुलेटिन के मुताबिक 33 और रोगियों की मौत हुई, जिनमें लखनऊ, कानपुर और मेरठ में पांच-पांच, गौतमबुद्ध नगर में तीन, इटावा, फरुखाबाद और बागपत में दो-दो रोगियों की मौत हुई।