शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

उत्तर प्रदेश न्यूज: दलित युवती को 25 साल बाद मिला इंसाफ, अदालत ने रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

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Uttar Pradesh News: कौशांबी जिले की अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 25 साल पुराने रेप केस में आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने दलित युवती से रेप के मुजरिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला उत्तर प्रदेश न्यूज में कानून के राज की मिसाल बन गया है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने फैसले की पुष्टि की है। विशेष न्यायाधीश अमित कुमार मालवीय की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों को देखने के बाद शफीक अहमद को दोषी माना। शफीक सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नंबर-दो का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश न्यूज में अपराध के खिलाफ अदालतों की सख्ती चर्चा में है। कोर्ट ने दोषी को सख्त से सख्त सजा दी है।

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जनवरी 2000 की है घटना

यह पूरा मामला 14 जनवरी 2000 का है। सैनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शफीक ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही एक्शन लिया था। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट और रेप की धाराओं में केस दर्ज किया था।

जांच के बाद दाखिल हुई थी चार्जशीट

पुलिस ने मामले की बारीकी से विवेचना की थी। जांच पूरी होने पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को अदालत में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाकर पीड़ित पक्ष को राहत दी है। दोषी को अब अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। जुर्माना न भरने पर सजा की अवधि बढ़ सकती है।

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Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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