Washington News: अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए US Visa से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय दूतावास ने नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। दूतावास ने बताया है कि कोई भी यात्री अमेरिका में कितने दिन रुक सकता है। यह फैसला आपके वीजा की एक्सपायरी डेट से नहीं होता है। अमेरिका में रुकने की समय सीमा बॉर्डर पर तैनात अधिकारी तय करता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सख्ती के बीच यह जानकारी बहुत अहम है।
वीजा की तारीख से तय नहीं होती सीमा
भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है। दूतावास ने कहा कि US Visa की अंतिम तारीख और वहां रुकने की अनुमति अलग-अलग बातें हैं। अमेरिका में विदेशी यात्री के रुकने की सीमा कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) अधिकारी तय करते हैं। अक्सर यात्री वीजा की तारीख को ही अंतिम मान लेते हैं। यह गलती उन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए यात्रियों को नियमों का सही ज्ञान होना चाहिए।
I-94 फॉर्म में देखें सही तारीख
अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अमेरिका में कब तक रुक सकते हैं, तो I-94 फॉर्म देखें। US Visa नियमों के तहत इस फॉर्म में रुकने की सही तारीख लिखी होती है। यह तारीख आपके वीजा की एक्सपायरी डेट से बिल्कुल अलग हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि दो महीने पहले भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी हुई थी। सभी गैर-प्रवासी यात्रियों के लिए I-94 फॉर्म भरना और समझना अनिवार्य होता है।
कैसे मिलता है यह फॉर्म?
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इसकी प्रक्रिया आसान बनाई है। हवाई जहाज या समुद्री रास्ते से आने वालों को इलेक्ट्रॉनिक I-94 फॉर्म दिया जाता है। इसके लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि, जमीनी रास्ते से आने वाले लोगों को इसके लिए आवेदन करना होता है। बॉर्डर पर समय बचाने के लिए आप वेबसाइट से पहले ही आवेदन कर सकते हैं। इमिग्रेशन वीजा वालों को इससे छूट मिली हुई है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 19 देशों के यात्रियों पर रोक लगाई है, जिससे माहौल सख्त है।
