शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

यूपी क्राइम: औरैया में 14 साल के किशोर ने साढ़े पांच साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म

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Uttar Pradesh News: औरैया जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 14 वर्षीय किशोर ने साढ़े पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। यह घटना सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी। आरोपी किशोर पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है।

मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी किशोर ने उसे बहलाकर अपने चाचा के घर ले गया। वहां छत पर उसने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। घटना के बाद बच्ची रोती हुई घर पहुंची। उसने अपने परिवार को पूरी घटना से अवगत कराया।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की प्रारंभिक जांच की। आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया। मासूम बच्ची को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सीएचसी भेजा गया।

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चिकित्सक डॉ ललित मोहन ने प्राथमिक जांच के बाद बच्ची को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस आरोपी किशोर से पूछताछ कर रही है।

आरोपी ने दिया यह बयान

पूछताछ के दौरान आरोपी किशोर ने कहा कि वह बच्ची के साथ खेल रहा था। खेल-खेल में यह घटना हो गई। पुलिस इस बयान की पुष्टि करने में जुटी है। किशोर के मेडिकल टेस्ट भी कराए जा रहे हैं।

क्षेत्राधिकारी पी प्रत्यूष मिश्रा ने बताया कि मामला गंभीर है। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा।

पुराने मामले में सजा

इसी जिले में सात साल पुराने एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। फफूंद थाना क्षेत्र में एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है।

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने यह फैसला सुनाया। आरोपी विजय सिंह परिहार उर्फ काजू ठाकुर को 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

पुराने मामले का संक्षिप्त इतिहास

यह मामला 22 मई 2018 का है। आरोपी ने 13 वर्षीय किशोरी को फोन पर बात करके बहलाया। फिर उसे अपने साथ ले गया। 24 मई 2018 को आरोपी के साथ लड़की बरामद हुई।

पुलिस ने मामला दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने मामले की पैरवी की। अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने जुर्माने की राशि में से आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया। आरोपी को इटावा जिला जेल भेज दिया गया। यह फैसला अपराधियों के लिए एक चेतावनी का संदेश देता है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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