Meerut News: होलसेलर और रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आयुक्त मेरठ मंडल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें ड्रग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया में रिटेंशन के नाम पर दवा व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने की मांग की गई है। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान में अपनाई जा रही प्रक्रिया नियमों की भावना के खिलाफ है और इससे छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है।
एसोसिएशन के महामंत्री घनश्याम मित्तल ने बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 63 के अनुसार लाइसेंस स्थायी रूप से प्रभावी रहता है, जब तक उसे निलंबित या निरस्त न किया जाए। हर पांच साल में केवल निर्धारित रिटेंशन शुल्क जमा करना होता है। इसके बावजूद प्रदेश में रिटेंशन के समय नए लाइसेंस जैसी जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो पूरी तरह विधि विरुद्ध है।
नियम 63 के विपरीत है वर्तमान प्रक्रिया
व्यापारियोंने कहा कि नियम 63 के विपरीत दस्तावेजीकरण से दवा कारोबारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। यदि किसी लाइसेंस में स्थान, नाम या सक्षम व्यक्ति में परिवर्तन हुआ हो तो उसके लिए पृथक प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। सामान्य रिटेंशन को नए सिरे से लाइसेंस जारी करने जैसी प्रक्रिया में बदलना नियमों की मूल भावना के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि रिटेंशन के समय वही सभी दस्तावेज पुनः मांगे जा रहे हैं, जो नए लाइसेंस आवेदन के समय आवश्यक होते हैं। नियम में रिटेंशन के लिए नए सिरे से सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह प्रक्रिया छोटे एवं मध्यम व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक एवं प्रशासनिक बोझ डाल रही है।
व्यापारियों ने रखी ये मांगें
एसोसिएशन नेज्ञापन के माध्यम से कई मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि रिटेंशन के लिए केवल निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक स्वप्रमाणन को ही पर्याप्त माना जाए। पूरे प्रदेश में एक समान एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। अनावश्यक दस्तावेजीकरण समाप्त कर पारदर्शी एवं नियमसम्मत प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए।
व्यापारियों का कहना है कि यह मुद्दा केवल सुविधा का नहीं, बल्कि विधिक स्पष्टता और प्रशासनिक पारदर्शिता का है। यदि समय रहते इस प्रक्रिया के विषय में स्पष्ट शासनादेश जारी नहीं किया गया तो प्रदेशभर में असंतोष बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है और शासन की घोषित नीति के अनुरूप नहीं है।
