India News: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि टोल टैक्स से चुनिंदा लोगों को छूट मिलती है। आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को पूरी छूट है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों को आधिकारिक यात्रा में छूट मिलती है। सेना और पुलिस को वर्दी में ड्यूटी के दौरान यह सुविधा दी जाती है। यह नियम राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुगम आवाजाही और आपातकालीन वाहन की तेजी के लिए लागू है।
उच्च पदस्थ अधिकारियों को छूट
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आधिकारिक यात्रा में टोल टैक्स छूट मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी पात्र हैं। सांसद और विधायक अपने कर्तव्यों के लिए यात्रा करते समय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह व्यवस्था उनके कार्य को बाधारहित बनाने के लिए है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह नियम समय की बचत के लिए लागू है।
सेना और पुलिस के लिए शर्तें
सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है। लेकिन यह सुविधा केवल वर्दी में ड्यूटी के दौरान लागू होती है। निजी यात्रा या सामान्य कपड़ों में टोल देना होगा। यह नियम देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस को बिना रुकावट मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी छूट दी जाती है।
दिव्यांग और किसानों के लिए प्रावधान
दिव्यांगजनों को वैध प्रमाण पत्र और विशेष वाहन के साथ टोल टैक्स से छूट मिलती है। यह सुविधा उनकी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए है। कुछ राज्यों में किसानों को भी छूट दी जाती है। यह स्थानीय नीतियों पर निर्भर करता है। नागरिकों को संबंधित राज्य की टोल नीति जांचनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल नियम NHAI के अनुबंध और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आधारित हैं।
60 किलोमीटर का नियम नहीं
कई लोग मानते हैं कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल नहीं देना पड़ता। लेकिन ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। टोल प्लाजा की वैधता और NHAI के नियम तय करते हैं कि टोल देना होगा या नहीं। दिव्यांग सुविधा और आपातकालीन वाहनों के लिए छूट स्पष्ट है। यह नियम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लागू किए गए हैं।
