23.1 C
Delhi
शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2023

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख में नही होगा कोई भी बदलाव, 30 नवंबर से पहले जमा करवाएं टैक्स

- विज्ञापन -

Delhi News: मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार चालू वित्त वर्ष 2023 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तारीख नहीं बढ़ाने जा रही है। क्योंकि एमसीए 21 पोर्टल में वैधानिक फाइलिंग बेहद स्थिर हो गई है, जो एक बड़े तकनीकी परिवर्तन का सामना कर रही है।

इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, सरकार ने सिस्टम के आईटी अपग्रेडेशन के कारण बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 50 से अधिक वैधानिक फॉर्म दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था। सूत्रों की मानें तो एमसीए 21 पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए वित्तीय विवरण दाखिल करने की तारीख को अंत तक रखा गया है। अक्टूबर, जो अब ख़त्म हो चुका है.

रिटर्न दाखिल करने की योजना कौन बनाता है?

किसी वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल करने की तारीख कंपनी पर निर्भर करती है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की तारीख पर निर्भर करती है। वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए उपलब्ध अधिकतम समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह महीने है। कंपनियों के पास वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए भी दो महीने का समय है। ये फाइलिंग कंपनी के पंजीकरण और उसके प्रबंधन की एक व्यापक तस्वीर, मूल कंपनी, सहायक कंपनियों और सहयोगियों के बारे में अन्य कॉर्पोरेट जानकारी और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में परिचालन विवरण देती है।

मिंट न्यूज वेबसाइट ने 31 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दी थी कि कंपनियों को मौजूदा फाइलिंग सीजन यानी वित्त वर्ष 2023 के लिए समय पर रिटर्न और वित्तीय विवरण दाखिल करना चाहिए। सरकार द्वारा जारी किए जा रहे नए हाई-सिक्योरिटी फॉर्म का इंतजार किए बिना ये काम करें।

रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन नए वर्जन लाए जा रहे हैं, ताकि प्रोफेशनल्स को कोई दिक्कत न हो। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट खुलासे वास्तविक हों और केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किए गए हों।

First Published on:

RightNewsIndia.com पर पढ़ें देश और राज्यों के ताजा समाचार, लेटेस्ट हिंदी न्यूज़, बॉलीवुड, खेल, राजनीति, धर्म, शिक्षा और नौकरी से जुड़ी हर खबर। तुरंत अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें।

- विज्ञापन -
लोकप्रिय समाचार
- विज्ञापन -
इन खबरों को भी पढ़े