Shimla News: राजधानी में भवनों के नक्शे से लेकर मरम्मत कार्य के लिए नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के अुसार ही लोगों को घरों की मरम्मत करनी होती है। शिमला शहर के मॉलरोड़ स्थित शिमला शॉल या बुड लैंड शोरूम वाली इमारत में भी भवन मालिक ने छत्त के मरम्मत कार्य यानी चदर डालने की अनुमति निगम से ली थी।
इसके अलावा कोई अनुमति निगम ने इन्हें नहीं दी थी। लेकिन भवन मालिक ने अनुमति लेकर यहां पर चदर की परमिश्न लेकर एटिक का कार्य कर लिया। यह कार्य शनिवार से शुरू किया गया। रविवार रात के अंधरे में इस कार्य को पूरा कर ही रहे थे कि एमसी को इसकी खबर मिल गई।
खबर मिलते ही एपी ब्रांच ने यहां पर रात के करीब 10:00 बजे छापा मारा और यह कार्य रोक दिया। साथ ही भवन मालिक को नोटिस जारी किया कि एटिक को स्वयं गिरा दें और जो अनुमति ली थी सिर्फ वही कार्य दिखाएं। एपी ब्रांच ने उन्हें एक दिन का समय यानी सोमवार तक का समय दिया है।
सोमवार तक यदि यह एटिक नहीं हटाया तो इस पर निगम सख्त कार्रवाई करने वाला है। रविवार को इसको हटाने का कोई कार्य तो नहीं किया गया। लेकिन सोमवार तक यदि यहां पर एटिक को नहीं हटाया गया तो इस पर निगम कानूनी कार्रवाई अमल में लाने वाला है। एपी ब्रांच के रात के करीब 10:00 बजे छापा मारने और काम रोकने की कार्रवाई से हडक़ंप मच गया है।
आज एटिक नहीं गिराया तो कार्रवाई करेगा निगम
नगर निगम के एपी मुहम्मद शेख ने इस बाबत बताया कि व्यक्ति ने सिर्फ चदर लगाने की अनुमति ली थी। लेकिन व्यक्ति ने यहां पर एटिक बनाने का कार्य शुरू कर दिया। यह कार्य शुक्रवार रात से शुरू किया था। शनिवार रात को हमारी टीम ने यहां पर छापा मारा और व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। हमने नोटिस में साफ लिखा है कि सोमवार तक यह एटिक गिरा होना चाहिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम की टीम स्वयं इस ऐटिक को गिराने का कार्य करेगी।