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सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला: डिग्री के लिए तरसी छात्रा को मिली बड़ी राहत, यूनिवर्सिटी की क्लास लगाई

Himachal News: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की एक छात्रा को बड़ी राहत दी है। निजी मानव भारती विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण छात्रा का भविष्य अधर में लटका था। शीर्ष अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर छात्रा को उसकी डिग्री और मार्कशीट सौंपी जाए। यह मामला प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर उदाहरण है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

प्रशासनिक गलती पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने पाया कि छात्रा प्रतिमा दास को बिना किसी गलती के परेशान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रा को लंबे समय तक दस्तावेजों से वंचित रखना अन्याय है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह छात्रा को पांचवें से 10वें सेमेस्टर की मार्कशीट तुरंत जारी करे। इसके साथ ही एलएलबी की डिग्री और अन्य जरूरी दस्तावेज भी चार हफ्ते में देने होंगे।

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यूनिवर्सिटी ने मानी अपनी गलती

सुनवाई के दौरान एक हैरान करने वाली बात सामने आई। यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि यह एक लिपिकीय गलती थी। दरअसल, 2017-18 की प्रवेश सूची में प्रतिमा दास की जगह किसी और का नाम चढ़ गया था। हालांकि, छात्रा का नाम यूनिवर्सिटी के मुख्य ‘ग्रीन रजिस्टर’ में सही दर्ज था। उसने 2017 से 2022 तक नियमित पढ़ाई की और सारी परीक्षाएं पास कीं। इसके बावजूद उसे डिग्री के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़े।

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फर्जी डिग्री कांड की वजह से फंसा था पेंच

मानव भारती यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री बेचने के आरोपों में घिरी हुई है। पुलिस जांच के कारण यूनिवर्सिटी के कई रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए थे। इस वजह से हजारों छात्र परेशान हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रशासनिक चूक की सजा छात्र नहीं भुगतेंगे। अदालत ने कहा कि छात्रा का नाम रिकॉर्ड से हटाया नहीं गया था, बस एक टाइपिंग की गलती थी। इस आधार पर दस्तावेजों को रोकना छात्रा के पेशेवर भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

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