Mumbai News: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा है। उस पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक महिला को कुचलने का आरोप है। कोर्ट ने आरोपी के अमीर परिवार से होने का भी संज्ञान लिया।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने टिप्पणी की कि आरोपी एक प्रभावशाली परिवार से आता है। कोर्ट ने कहा, “वह अपनी मर्सिडीज को शेड में पार्क करता है और बीएमडब्ल्यू निकालता है। फिर वह किसी को टक्कर मारता है और भाग जाता है।” जजों ने साफ कहा कि उसे कुछ समय जेल में ही रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मूड भांपते हुए मिहिर की वकील ने याचिका वापस ले ली।
क्या है मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामला?
मिहिर शाह को पुलिस ने पिछले साल 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था। यह घटना मुंबई के वर्ली इलाके की है। आरोप है कि मिहिर ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक स्कूटर को टक्कर मारी थी। इस हादसे में 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई थी। उनके पति प्रदीप नखवा भी इस दुर्घटना में घायल हुए थे। मिहिर घटना के दो दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आया था।
कार के नीचे डेढ़ किलोमीटर तक घसीटा
जांच में सामने आया कि टक्कर के बाद आरोपी रुका नहीं। महिला कार के बोनट पर फंसी रह गई थी। इसके बावजूद कार को डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा दूर तक चलाया गया। महिला पहियों में फंसी रही और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय मिहिर का ड्राइवर राजऋषि बिदावत भी कार में था। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 21 नवंबर को मिहिर की जमानत अर्जी ठुकरा दी थी।
