West Bengal News: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले (SSC Scam) में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गैर-चयनित उम्मीदवारों को राहत दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल गैर-चयनित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम हजारों उम्मीदवारों के लिए किसी झटके से कम नहीं है।
चयनित उम्मीदवारों के लिए था पिछला आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी। अदालत ने कहा कि उसका पिछला आदेश केवल चयनित उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया था। यह राहत सिर्फ उन बेदाग उम्मीदवारों के लिए थी, जिनका चयन हो चुका था। कोर्ट ने साफ किया कि गैर-चयनित उम्मीदवार (Non-Selected Candidates) इस दायरे में नहीं आते हैं।
भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा असर
शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गैर-चयनित उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने से पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा सकती है। यह फैसला मूल भर्ती प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करेगा। इसी आधार पर कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

