शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

सुप्रीम कोर्ट: मंदिर में दीप जलाने पर घमासान, अब दिल्ली में होगी मामले की सुनवाई

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Tamil Nadu News: तमिलनाडु के अरुलमिघु सुब्रहमण्य स्वामी मंदिर का विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मंदिर में दीप जलाने को लेकर राज्य में तनाव बना हुआ है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने राज्य सरकार की दलीलों को सुना। उन्होंने याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस केस को उचित पीठ के सामने लिस्ट किया जाएगा।

संसद में गूंजा मुद्दा

इस विवाद की गूंज संसद में भी सुनाई दी। डीएमके सांसदों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए बहस नहीं होगी। इसके बावजूद सांसदों ने शोर जारी रखा। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

हाई कोर्ट ने दी थी अनुमति

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की याचिका खारिज कर दी। बेंच ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को सही माना, जिसमें श्रद्धालुओं को कार्तिगई दीपम जलाने की छूट मिली थी। श्रद्धालु पत्थर के दीप स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाना चाहते हैं। राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। सरकार का तर्क है कि दीप स्तंभ पहाड़ी पर एक दरगाह के पास स्थित है।

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एकल पीठ का आदेश

श्रद्धालुओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन दीप स्तंभ पर दीप जलाने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने माना कि इससे दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होता। आदेश लागू न होने पर जज ने दोबारा निर्देश जारी किए। उन्होंने सीआईएसएफ (CISF) को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी

कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेन्द्रन मौके पर पहुंचे। उन्होंने अन्य हिंदू नेताओं के साथ पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, मना करने के बाद भी वे लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं, हाई कोर्ट ने पुलिस की निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता राम रविकुमार को दीप जलाने के लिए पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया।

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क्या है सरकार का तर्क

तमिलनाडु सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। राज्य के वकीलों ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि सरकार ड्रामा कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार मामले को उलझाना चाहती है। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब प्रतिबंध लगाना नहीं है। यह आपसी समझ से रहने का नाम है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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