Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई। केंद्र ने मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने की अर्जी दाखिल की थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सुनवाई के अंतिम चरण में ऐसा अनुरोध चौंकाने वाला है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी तरह सुन ली गई हैं। ऐसे में केंद्र का यह कदम उचित नहीं लगता। सीजेआई ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह अनुरोध पहले दायर जवाब का हिस्सा था।
सुनवाई का क्रम
शीर्ष अदालत ने 16 अक्टूबर को इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की थी। मद्रास बार एसोसिएशन समेत कई याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी है। पीठ ने एक पक्ष की दलीलें पूरी तरह सुन ली थीं। दूसरे पक्ष की बहस के लिए अटॉर्नी जनरल को समय दिया गया था। ऐसे में नई अर्जी पर पीठ हैरान रह गई।
अदालत की टिप्पणी
सीजेआई ने कहा कि पिछली सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने यह आपत्ति नहीं उठाई थी। उन्होंने केवल सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। पूरी सुनवाई के बाद अब ऐसी आपत्ति उठाना उचित नहीं है। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार से ऐसी रणनीति की उम्मीद नहीं थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की विशेषताएं
ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए समान सेवा शर्तें निर्धारित करता है। यह कानून फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण सहित कुछ निकायों को समाप्त करता है। यह अधिकरणों के न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़े नियमों में बदलाव करता है। न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम को कई याचिकाओं में चुनौती दी गई है।
आगे की कार्यवाही
अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह दलीलों के जवाब तक ही सीमित रहे। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि उसे लगता है कि मामला बड़ी पीठ के पास भेजने की जरूरत है तो वह खुद ऐसा करेगी। लेकिन केंद्र की अर्जी के आधार पर ऐसा नहीं किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। अटॉर्नी जनरल को तब तक अपनी दलीलें तैयार करने का समय मिलेगा।
