State Election Commission News: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों, नगर निकायों और निगम चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने या आपत्ति दर्ज कराने का मौका 8 से 17 अक्टूबर तक मिलेगा। अंतिम मतदाता सूची 13 नवंबर, 2025 को जारी होगी।
मतदाता सूची में नाम जांचने का मौका
आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो वह अपना नाम जोड़ सकता है। पहले से नाम होने पर व्यक्तिगत विवरण या पते में त्रुटि का सुधार भी इस दौरान कराया जा सकेगा। यह अवधि दस दिनों की होगी और इसका लाभ उठाना बेहद जरूरी है।
दावों और आपत्तियों का निपटारा
दाखिल की गई आपत्तियों और दावों का निपटारा 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपील करने का अधिकार होगा। अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर निर्धारित की गई है। इन सभी अपीलों पर अधिकारियों द्वारा 10 नवंबर तक अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
अंतिम मतदाता सूची जारी होगी
सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 13 नवंबर, 2025 को जारी कर दी जाएगी। यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित जिलों की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद इसी सूची के आधार पर स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न होंगे।
दावे और आपत्ति जमा करने के नियम
राज्य निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्ति जमा करने के तरीके स्पष्ट किए हैं। इन्हें व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक के जरिए या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। बड़ी संख्या में एक साथ आपत्तियां जमा करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, एक ही व्यक्ति परिवार के सदस्यों के लिए आवेदन कर सकता है।
किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा कार्यक्रम
यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम उन सभी पंचायतों और शहरी निकायों पर लागू नहीं होगा, जहां वार्डों का पुनर्निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया बाद में शुरू की जाएगी। आयोग का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल हो।
मताधिकार सुनिश्चित करने की कोशिश
राज्य निर्वाचन आयोग ने जोर देकर कहा है कि कोई भी योग्य नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। इसीलिए मतदाता सूची को अद्यतन करने की इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना नाम दर्ज करवाएं।
