India News: शिक्षाविद् सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाला हलफनामा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां उनकी चौबीसों घंटे निगरानी कर रही हैं। गीतांजलि ने बताया कि वह तीस सितंबर को दिल्ली आई थीं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इस निगरानी पर गौर किया। उन्होंने इस कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है।
दिल्ली में लगातार पीछा
गीतांजलि अंग्मो ने अपने हलफनामे में विस्तार से बताया कि कैसे उनका दिल्ली में लगातार पीछा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह अपने दिल्ली आवास से बाहर निकलती हैं, गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं। एक कार और बाइक पर सवार व्यक्ति हर जगह उनके पीछे रहते हैं। यह स्थिति उनके लिए चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है।
संवैधानिक अधिकारों का हनन
गीतांजलि अंग्मो ने इस निगरानी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने कोर्ट से अपनी निजता के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है। उनका कहना है कि एक नागरिक के रूप में उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। उन्होंने न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुई निगरानी
गीतांजलि ने बताया कि तीस सितंबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही उन पर निगरानी शुरू हुई। उन्होंने महसूस किया कि जांच एजेंसियां उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। यह निगरानी उनके दिल्ली प्रवास के दौरान लगातार जारी रही। इससे उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
सोनम वांगचुक से जुड़ा मामला
सोनम वांगचुक लद्दाख के जाने-माने शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हाल ही में लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था। गीतांजलि अंग्मो का यह हलफनामा इसी पृष्ठभूमि में आया है। परिवार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
न्यायालय से की गई अपील
गीतांजलि अंग्मो ने सुप्रीम कोर्ट से निजता के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक नागरिक के रूप में उन्हें यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। न्यायालय से उन्होंने इस निगरानी को रोकने का अनुरोध किया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और अगली सुनवाई का इंतजार है।
