शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

सोलन प्रशासन: दीपावली पर पटाखों पर सख्त पाबंदी, ये हैं नए नियम

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Himachal News: सोलन जिला प्रशासन ने दीपावली त्योहार के मद्देनजर पटाखों पर सख्त नियम लागू किए हैं। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने व्यापक आदेश जारी किए हैं। नगर निगम क्षेत्र के मुख्य बाजारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 22 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए विशेष स्थान निर्धारित किए हैं।

प्रतिबंधित क्षेत्रों में लोअर बाजार, चौक बाजार और अप्पर बाजार शामिल हैं। लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड और पुराना बस अड्डा भी इस सूची में हैं। दोहरी दीवार ओवर ब्रिज पर कोई स्टाल स्थापित नहीं किया जाएगा। उपमंडलाधिकारी इन निर्देशों के पालन की निगरानी करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है।

पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित स्थान

प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए छह विशेष स्थान चिन्हित किए हैं। ठोडो मैदान में खुदरा बिक्री की अनुमति होगी। बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने खुले स्थान पर स्टाल लगेंगे। एलआईसी कार्यालय की ओर बड़ोग बाईपास मार्ग पर भी बिक्री हो सकेगी। चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप स्टाल स्थापित किए जाएंगे।

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ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने भी बिक्री की इजाजत है। सभी स्टाल नगर निगम आयुक्त द्वारा आवंटित किए जाएंगे। यह आवंटन उपमंडलाधिकारी के परामर्श से होगा। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्थान दिए जाएंगे। केवल लाइसेंस धारक व्यापारी ही पटाखा बिक्री कर सकेंगे।

पटाखा प्रयोग पर प्रतिबंध और समय सीमा

रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साइलेंट जोन और बाजार क्षेत्रों में पटाखा जलाना वर्जित है। सरकारी कार्यालयों और भवनों के आसपास भी प्रतिबंध लागू होगा। रसोई गैस संयंत्र और पेट्रोल पंप के नजदीक पटाखा जलाना मना है।

विरासत भवनों और आवासों के समीप भी प्रतिबंध लागू होगा। दीपावली के दिन पटाखा जलाने की समय सीमा तय की गई है। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। केवल पर्यावरण हितैषी पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

लाइसेंसिंग प्रक्रिया और निगरानी

पटाखा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। संबंधित लाइसेंस प्राधिकरण परमिट जारी करेगा। सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस धारक ही बिक्री कर सकेंगे। भंडारण की अनुमति भी केवल लाइसेंस धारकों को मिलेगी। जिला के सभी उपमंडलाधिकारी अपने क्षेत्र में निगरानी करेंगे।

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उपमंडलाधिकारी पटाखा भंडारण और बिक्री के स्थान अधिसूचित करेंगे। वे अनुश्रवण और नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों का भी कड़ाई से पालन होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 का पालन सुनिश्चित होगा। हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशों का पालन कराया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस लागू होंगी।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि केवल हरित पटाखे ही इस्तेमाल करने allowed हैं। सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण दीपावली मनाने पर जोर दिया है। जिला प्रशासन की टीमें त्योहार के दौरान निगरानी करेंगी। नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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