Sirmour News: सिरमौर जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने ग्राम पंचायत मिल्लाह की प्रधान देबो देवी को पद से हटा दिया है। उन पर कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार और 4,70,471 रुपये के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध हुआ है। उपायुक्त ने छह वर्ष की अवधि के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार देबो देवी को तुरंत दुरुपयोग की गई धनराशि पंचायत निधि खाते में जमा करानी होगी। साथ ही उनके पास मौजूद ग्राम पंचायत की कोई भी नकद राशि, अभिलेख या स्टोर सामान सचिव को सौंपना होगा। यह सभी सामग्री प्रधान पद की मोहर के साथ हस्तांतरित की जाएगी।
यह कार्रवाई उपायुक्त द्वारा की गई जांच के बाद की गई है। जांच में प्रधान के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। ग्राम पंचायत मिल्लाह विकास खंड शिलाई के अंतर्गत आती है। इस कदम से पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संदेश मिलता है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। यह निर्णय भविष्य में ऐसे कार्यों से बचने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा।

