Himachal News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ जिला परिषद वार्डों के नए नक्शे (परिसीमन) बनाने की प्रक्रिया को तगड़ा झटका लगा है। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने तत्काल प्रभाव से परिसीमन से जुड़ी पुरानी सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है। यह Hindi News प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। प्रशासन ने यह सख्त फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) के आदेशों का पालन करते हुए लिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदला फैसला
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। डीसी प्रियंका वर्मा के मुताबिक, हाईकोर्ट में ‘देवेंद्र सिंह नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश व अन्य’ मामले की सुनवाई चल रही थी।
इस मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया, उसका पालन करना प्रशासन के लिए अनिवार्य था। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9(2) के तहत जारी पुराने आदेशों को वापस ले लिया गया है।
इन तारीखों की अधिसूचनाएं हुईं रद्द
इस फैसले के बाद परिसीमन से जुड़ी कई प्रमुख तारीखों के आदेश अब मान्य नहीं होंगे। प्रशासन ने स्थिति साफ करने के लिए रद्द की गई अधिसूचनाओं की जानकारी दी है:
- 8 जनवरी 2025: इस दिन जारी अधिसूचना रद्द कर दी गई है।
- 15 फरवरी 2025: इस तारीख को जारी आदेश और राजपत्र (Gazette) प्रकाशन दोनों निरस्त हैं।
- 1 मई 2025: डीसी कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना भी रद्द।
- 1 अगस्त 2025: जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना भी अब प्रभावी नहीं रहेगी।
- 19 नवम्बर 2025: पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना वापस ली गई।
उपायुक्त कार्यालय ने साफ कर दिया है कि अदालत के निर्देशों के अनुसार, परिसीमन को लेकर 1 अगस्त 2025 को जारी किया गया आदेश भी अब पूरी तरह से निरस्त माना जाएगा। इस फैसले से जिले की चुनावी तैयारियों और वार्डों के गणित पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।
