शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

शिमला: माल रोड और रिज पर रैलियों पर रोक, अगले 2 महीने तक लागू हुए कड़े नियम

Share

Himachal News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने शहर के प्रमुख इलाकों में रैलियों और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध अगले दो महीनों तक लागू रहेगा। इसका मकसद शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अब मॉल रोड और रिज जैसे इलाकों में नारेबाजी या हथियार लेकर चलना मना है।

किन इलाकों में लागू रहेगा प्रतिबंध

प्रशासन ने छोटे शिमला से लेकर केनेडी हाउस तक के क्षेत्र को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा रेंदेवू रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर का दायरा भी प्रतिबंधित है। स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक भी यह नियम लागू होगा। इन जगहों पर सार्वजनिक बैठकों और बैंड बजाने की मनाही है।

यह भी पढ़ें:  वैज्ञानिक सफलता: अब ग्रीन हाउस में भी उगेगी दुर्लभ गुच्छी, डीएमआर ने तैयार किया बीज

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला दण्डाधिकारी अनुपम कश्यप ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी को रैली करनी है तो पहले अनुमति लेनी होगी। यह आदेश पुलिस और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

Read more

Related News