Shimla News: नगर निगम शिमला ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शहर के सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। पालतू मालिकों के पास इसके लिए 15 दिनों की अवधि है। पंजीकरण न करवाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। निगम ने इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं शुरू की हैं।
नए नियम का उद्देश्य
इस कदम का मुख्य उद्देश्य शहर में पालतू जानवरों का सही रिकॉर्ड रखना है। अभी केवल 160 कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है। जबकि अनुमानित संख्या 1500 से भी अधिक है। यह अंतर नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। नया नियम इसी समस्या का समाधान करेगा।
पंजीकरण प्रक्रिया
नगर निगम ने प्रक्रिया को आसान बनाया है। लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, निगम कार्यालय में भी काउंटर स्थापित किए गए हैं। यहाँ से भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। इस दोहरी व्यवस्था से नागरिकों को सुविधा होगी।
जुर्माने का प्रावधान
15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद कार्रवाई शुरू होगी। जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया, उन पर जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना दो हज़ार रुपये निर्धारित किया गया है। नगर निगम का लक्ष्य है कि सभी पालतू कुत्तों का डेटा एकत्रित हो सके। इससे भविष्य में योजना बनाने में मदद मिलेगी।
