Shimla News: शिमला में चिट्टा तस्करों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने ऐसे 50 तस्करों को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। इनके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट (PIT NDPS Act) के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग से मंजूरी मिलते ही इन आदतन अपराधियों को सीधा जेल भेजा जाएगा। Shimla News में पुलिस की इस सख्ती से नशा माफिया में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जिले भर में कुल 100 ऐसे तस्करों की पहचान की है।
हर दिन तैयार हो रही हैं फाइलें
शिमला पुलिस नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में है। एसएसपी ने सभी उपमंडलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वे अपने इलाकों में सक्रिय तस्करों पर शिकंजा कस रहे हैं। पुलिस हर दिन तीन से चार तस्करों की फाइल तैयार कर मुख्यालय भेज रही है। अब तक तीन आदतन अपराधियों को इस एक्ट के तहत जेल भेजा जा चुका है। Shimla News के मुताबिक, इन तस्करों पर पहले से ही चिट्टा और मादक पदार्थों की तस्करी के कई केस दर्ज हैं।
सलाहकार बोर्ड करेगा अंतिम फैसला
आरोपियों को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। गृह विभाग की मंजूरी के बाद मामला सलाहकार बोर्ड के पास जाता है। इस बोर्ड की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज करते हैं। इसमें दो वरिष्ठ वकील भी शामिल होते हैं। यह बोर्ड ही तय करता है कि आरोपी को हिरासत में रखना है या नहीं। यह कानून उन अपराधियों के लिए है जो बार-बार नशा तस्करी करते पकड़े जाते हैं।
क्या है पीआईटी एनडीपीएस एक्ट?
पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 (PIT NDPS Act) गंभीर नशा तस्करों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यह उन लोगों पर लगता है जो लगातार नशे के अवैध कारोबार में शामिल मिलते हैं। एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने साफ किया है कि युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस महीने 50 प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजे जा रहे हैं। पुलिस का मकसद आदतन अपराधियों को समाज से दूर रखना है।
