Himachal News: शिमला में पंद्रह वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। इसका पता चलने पर पीड़िता के परिजन सदमे में आ गए। परिजनों की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
एक व्यक्ति ने ढली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पंद्रह वर्षीय बेटी पिछले दो दिन से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। इस पर वह उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि की कि लड़की गर्भवती है।
चिकित्सीय जांच में हुआ खुलासा
परिजनों के पूछने पर नाबालिग ने बताया कि लगभग चार महीने पहले एक युवक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। आरोपी युवक जुन्गा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है।
पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 65(1) और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है।
पुलिस की जांच और कार्रवाई
पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि घटना के हर पहलू से जांच की जा रही है। दोषी को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधिक जानकारी साझा करने से बच रही है। जांच अधिकारी सभी सबूत एकत्र कर रहे हैं।
पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है।
परिजनों की प्रतिक्रिया और समुदाय पर प्रभाव
घटना का पता चलने पर पीड़िता के परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय समुदाय में इस घटना ने गुस्सा और नाराजगी पैदा की है। लोग आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
यह मामला शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। नाबालिगों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्थानीय निवासी अधिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।
कानूनी प्रावधान और भविष्य की कार्यवाही
पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 65(1) भी इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए लागू की गई है। पुलिस इन दोनों धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मजबूत मामला बना रही है।
अदालत में मामला पेश होने के बाद त्वरित सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। पीड़िता को कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने भी मामले में हस्तक्षेप किया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।
