महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर सख्ती दिखाई है और अब महाराष्ट्र सरकार राज्य में ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसमें रेप करने वाले को सीधे मृत्युदंड का प्रावधान होगा। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने शक्ति एक्ट विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी।
इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर आरोपी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना समेत कड़ी सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में रेप के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी और पुलिस को 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इस तरह के मामलों में अधिकतम 30 दिनों में ट्रायल पूरा करना होगा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य में महिलाओं-बच्चियों पर हिंसा करने वालों में डर बढ़ेगा।
अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र विधान सभा का दो दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस ‘शक्ति एक्ट” विधेयक को इस शीतकालीन सत्र में राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के बाद इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इस इस कानून को ‘शक्ति अधिनियम’ कहा जाएगा। अनिल देशमुख ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने वाला साबित होगा।