New Delhi: डिजिटल पेमेंट के दौर में एक छोटी सी चूक आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है। अक्सर लोग जल्दबाजी में गलत UPI ID या अनजान बैंक खाते में पैसे भेज देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और NPCI ने ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। सही समय पर सही कदम उठाकर आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
तुरंत करें ये पहला काम
गलत ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले उस पेमेंट ऐप (Google Pay, PhonePe या Paytm) को जानकारी दें। ऐप के ‘हेल्प’ या ‘सपोर्ट’ सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। शिकायत के दौरान ट्रांजैक्शन ID और UTR नंबर अपने पास रखें। ऐप कस्टमर केयर को बताएं कि पैसा गलती से किसी और को भेज दिया गया है। जितनी जल्दी आप सूचना देंगे, रिकवरी की प्रक्रिया उतनी ही आसान होगी।
बैंक को लिखित में दें जानकारी
ऐप पर शिकायत के तुरंत बाद अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक जाकर मैनेजर को लिखित में पूरी घटना की जानकारी दें। बैंक उस व्यक्ति के बैंक से संपर्क करेगा जिसने गलती से पैसे प्राप्त किए हैं। बैंक माध्यम बनकर सामने वाले व्यक्ति से पैसे लौटाने का अनुरोध करता है। याद रखें कि बैंक आपकी अनुमति के बिना किसी दूसरे के खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। इसलिए तुरंत सूचना देना अनिवार्य है।
NPCI और बैंकिंग लोकपाल की मदद लें
अगर बैंक या ऐप से आपकी समस्या हल नहीं होती, तो आप NPCI की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां ‘Dispute Redressal Mechanism’ के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा आप उनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।
- सबसे पहले संबंधित पेमेंट ऐप पर शिकायत करें।
- बैंक को ईमेल या लिखित पत्र भेजें।
- NPCI पोर्टल पर अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दर्ज करें।
- 30 दिनों में समाधान न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से गुहार लगाएं।

