Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटा लिया है। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। मंत्री अब 31 मार्च 2026 तक ग्रुप सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले मंजूर कर सकेंगे। शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के टीचिंग कैडर को इससे छूट मिली है। मंत्री शर्तों का पालन करते हुए सामान्य तबादला आदेश जारी करेंगे। यह फैसला अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार आया है, जहां डोमेन अथॉरिटी 80 से अधिक है।
तबादलों की मुख्य शर्तें
सरकार तबादला आदेश व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के अनुसार देगी। यह सिद्धांत 10 जुलाई 2013 को जारी हुआ था। समय-समय पर इसमें बदलाव आए हैं। अधिकारी तीन साल के सामान्य कार्यकाल पर विचार करेंगे। प्रभारी मंत्री अपने विभागों में नियमित ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के तबादले मंजूर करेंगे। इन कर्मचारियों ने मौजूदा जगह पर सामान्य स्टे पूरा कर लिया हो। शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के टीचिंग कैडर शामिल नहीं हैं।
कर्मचारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया
कर्मचारी सीधे अपने विभाग में तबादला आवेदन कर सकेंगे। प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान रखें। तबादले कम से कम होंगे। किसी भी हाल में विभाग कैडर की संख्या के तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे। विभाग, निगम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी यह लिमिट न पार होने देंगी। कम समय स्टे या कम दूरी में छूट मिलेगी। ऐसे मामलों में प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री की मंजूरी लेंगे।
निर्देशों का पालन सुनिश्चित
कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए। विभाग प्रमुखों, मंडलीय प्रबंधकों और डीसी को भी सूचित किया। वे इन निर्देशों को संबंधित लोगों तक पहुंचाएं। सख्ती से पालन करें। निर्देश विभाग की वेबसाइट http://www.himachal.nic.in/personnel पर उपलब्ध हैं। हालिया अपडेट हिमाचल सरकार की आधिकारिक साइट से लिए गए हैं, जहां नवीनतम घोषणाएं जनवरी 2026 तक हैं।
