शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

छात्रवृत्ति घोटाला: हिमालयन ग्रुप के एमडी रजनीश बंसल को अदालत ने किया भगोड़ा घोषित, जानें पूरा मामला

Share

Shimla News: शिमला की विशेष अदालत ने छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी रजनीश बंसल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एमडी रजनीश बंसल गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुए। न्यायाधीश दविंदर कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

यह मामला वर्ष 2014-15 का है। एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाले का आरोप है। ईडी के मुताबिक रजनीश बंसल ने 22 निजी संस्थानों के माध्यम से 18.29 करोड़ रुपये की अवैध आय अर्जित की। सीबीआई ने 8 अप्रैल 2022 को रजनीश को गिरफ्तार किया था।

यह भी पढ़ें:  शिमला: साइबर ठगों ने 'जीवन प्रमाणपत्र अपडेट' के झांसे में उड़ाए 17 लाख, बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी बने शिकार

मामला नवंबर 2018 में छोटा शिमला थाने में दर्ज किया गया था। मई 2019 में इसे सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। जुलाई 2019 में ईडी ने धन शोधन के तहत जांच शुरू की। रजनीश को कई बार पूछताछ के लिए तलब किया गया।

जनवरी 2025 में ईडी ने रजनीश की पंचकूला स्थित कोठी में छापा मारा। इस दौरान उनके भाई विकास बंसल और डॉ. गुलशन शर्मा को गिरफ्तार किया गया। रजनीश को मई 2024 में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। लेकिन वह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए।

यह भी पढ़ें:  मुंबई पुलिस: बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन नुस्ली वाडिया और उनके परिवार पर FIR दर्ज, जानें क्या है धोखाधड़ी से जुड़ा मामला

12 मार्च 2025 को रजनीश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अदालत ने माना कि आरोपी कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है। रजनीश कुरुक्षेत्र, पंचकूला और सिरमौर के अपने ठिकानों पर नहीं मिला। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

Read more

Related News