India News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए चेक क्लियरिंग प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। 4 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत अब चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे, जबकि पहले इसमें 1-2 कार्यदिवस लगते थे।
क्या बदलेगा नई व्यवस्था में?
आरबीआई ने ‘निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान’ प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत:
- चेक जमा होते ही तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग हाउस भेजे जाएंगे
- चेक क्लियरिंग का समय T+1 दिन से घटकर कुछ घंटे हो जाएगा
- चेक क्लियरिंग का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा
- बैंकों को तय समय में चेक की स्थिति (पास/बाउंस) की पुष्टि करनी होगी
दो चरणों में लागू होगी नई प्रणाली
पहला चरण (4 अक्टूबर 2025 – 2 जनवरी 2026):
- बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक की स्थिति बतानी होगी
- जवाब न मिलने पर चेक को स्वतः पास माना जाएगा
दूसरा चरण (3 जनवरी 2026 से):
- हर चेक को जमा होने के 3 घंटे के अंदर कन्फर्म करना होगा
- उदाहरण: 10-11 बजे जमा चेक के लिए 2 बजे तक जवाब देना होगा
- 3 घंटे में जवाब न मिलने पर चेक पास माना जाएगा
ग्राहकों को कब मिलेगा पैसा?
- चेक पास होने पर 1 घंटे के अंदर खाते में पैसा आ जाएगा
- चेक बाउंस होने की स्थिति में भी तुरंत सूचना मिल जाएगी
आरबीआई का उद्देश्य
आरबीआई का यह कदम चेक क्लियरिंग प्रक्रिया को तेज करने, फंड ट्रांसफर में देरी कम करने और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों को इस नई प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दें।
ग्राहकों के लिए सलाह है कि वे चेक जमा करते समय सही जानकारी भरें और हस्ताक्षर स्पष्ट रखें, क्योंकि अब प्रोसेसिंग तेज होगी और किसी भी गलती का तुरंत असर पड़ेगा। यह नई व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी और बैंकिंग लेनदेन को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी।
