Maharashtra News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने महाराष्ट्र और असम के दो सहकारी बैंकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। नासिक के एक बैंक में जमा निकासी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वहीं, गुवाहाटी के एक बैंक से ग्राहक अब सीमित रकम ही निकाल पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने यह फैसला इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया है। यह आदेश अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
RBI ने नासिक के बैंक पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
RBI ने नासिक स्थित लोकनेते आरडी (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बैंक पर सख्त कदम उठाए हैं। बैंक की कमजोर वित्तीय हालत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। RBI के नए आदेश के बाद अब यह बैंक ग्राहकों को पैसे नहीं दे पाएगा। बैंक पर कर्ज देने और निवेश करने पर भी रोक लग गई है। यह बैंक अब अपनी कोई भी संपत्ति नहीं बेच सकेगा। बैंक प्रबंधन RBI की लिखित अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकता है।
गुवाहाटी के बैंक पर भी आरबीआई की सख्ती
केंद्रीय बैंक ने असम के गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर भी शिकंजा कसा है। RBI ने इस बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। अब खाताधारक अपने खाते से अधिकतम 35,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। बैंक की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी। इसी वजह से RBI को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। यह प्रतिबंध भी मंगलवार को कारोबार खत्म होने के बाद से लागू हो गया है।
RBI की कार्रवाई का क्या है कारण?
RBI ने इन दोनों बैंकों की जांच में कई खामियां पाई थीं। बैंकों की नकदी की स्थिति ठीक नहीं थी। गुवाहाटी बैंक के प्रबंधन के साथ RBI ने कई दौर की बातचीत भी की थी। इसके बावजूद बैंक ने सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए RBI ने यह निर्देश जारी किए हैं। बैंक अब न तो नया कर्ज बांट सकेंगे और न ही पुराने कर्ज का नवीनीकरण कर पाएंगे।
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने स्पष्ट किया है कि जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है। पात्र जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से क्लेम मिलेगा। इसके तहत पांच लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा सुरक्षा मिलती है। RBI ने ग्राहकों से संयम बरतने की अपील की है। ये प्रतिबंध बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिए लगाए गए हैं।
