Himachal News: हिमाचल प्रदेश में खाद्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। 27,804 एपीएल राशन कार्ड ब्लॉक होंगे, क्योंकि इनके सदस्यों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। इससे ये परिवार सस्ता राशन नहीं ले पाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत भी 4,401 लाभार्थियों की ई-केवाईसी बाकी है। सरकार ने फर्जी कार्ड रोकने के लिए यह नियम लागू किया। कुल 11,98,130 राशन कार्ड धारकों में से 1,57,351 ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को छूट है।
एनएफएसए लाभार्थियों पर भी सख्ती
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत हिमाचल में 7,46,034 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें 28,28,651 लाभार्थी पंजीकृत हैं। 66,563 लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के 4,401 लाभार्थियों को सस्ता राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी ई-केवाईसी बाकी है। पांच साल से कम उम्र के 62,162 बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी से पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी। लोग जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराएं।
खाद्य विभाग का निर्देश और सावधानी
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने बताया कि जिन एपीएल परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उनके राशन कार्ड ब्लॉक होंगे। एनएफएसए लाभार्थियों को भी बिना ई-केवाईसी सस्ता राशन नहीं मिलेगा। प्रदेश में कुल 40,47,391 लाभार्थी हैं, जिनमें 1,29,547 बच्चे छूट में हैं। 27,804 लाभार्थियों ने 5 वर्ष से अधिक उम्र होने के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराई। विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे जल्द ई-केवाईसी कराएं। इसके लिए नजदीकी राशन डिपो या ऑनलाइन पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
