Udaipur News: उदयपुर के बहुचर्चित और रूह कंपा देने वाले फेविक्विक डबल मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी तांत्रिक भालेश कुमार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना Rajasthan News की सबसे सनसनीखेज वारदातों में से एक थी। तांत्रिक ने सरकारी स्कूल टीचर और एक महिला को जंगल में ले जाकर फेविक्विक से चिपका दिया था। इसके बाद उसने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोषी पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
संबंध बनाते समय डाल दिया था फेविक्विक
पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला नवंबर 2022 का है। गोगुंदा के जंगल में राहुल और सोनू नाम की महिला की नग्न लाशें मिली थीं। जांच में पता चला कि तांत्रिक भालेश ने साजिश के तहत दोनों को जंगल में बुलाया था। उसने दोनों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया। जब वे आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी तांत्रिक ने उनके ऊपर फेविक्विक (सुपर ग्लू) डाल दिया। इससे दोनों के शरीर बुरी तरह आपस में चिपक गए।
पत्थर और चाकू से किया हमला
फेविक्विक के कारण प्रेमी जोड़ा बेबस हो गया था। वे अलग होने के लिए तड़प रहे थे। इसी लाचारी का फायदा उठाते हुए तांत्रिक ने उन पर हमला कर दिया। उसने पत्थरों और चाकू से वार कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। Rajasthan News में इस क्रूरता ने सभी को हैरान कर दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक भालेश को गिरफ्तार कर लिया था। सोनू का तांत्रिक के साथ पुराना रिश्ता था, लेकिन राहुल से नजदीकी उसे बर्दाश्त नहीं हुई।
कोर्ट ने माना जघन्य अपराध
इस मामले की सुनवाई कोर्ट में तेजी से पूरी की गई। अप्रैल 2025 में न्यायपालिका ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी क्रूरता समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर कोर्ट ने पीड़ितों को न्याय दिया है। यह फैसला अंधविश्वास और जुनून में अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है।
