Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 86,000 से अधिक जर्जर क्लासरूम में तत्काल पढ़ाई रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने इन खतरनाक कमरों में बच्चों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने से सात बच्चों की मौत के बाद आया है।
हाईकोर्ट के सख्त निर्देश
अदालत ने जर्जर कक्षाओं को ताले लगाकर बंद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इनके आसपास बच्चों को जाने से रोका जाए। साथ ही राज्य सरकार को बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य छात्रों की शिक्षा बाधित न होना सुनिश्चित करना है।
सरकारी रिपोर्ट ने उजागर की चौंकाने वाली स्थिति
राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में बताया कि प्रदेश में 86,934 क्लासरूम पूरी तरह जर्जर हैं। राज्य के 63,018 सरकारी स्कूलों में कुल 5,26,262 कक्षाएं हैं। इनमें से केवल 1,91,713 क्लासरूम ही सुरक्षित श्रेणी में आती हैं। 29,093 कमरों को मरम्मत की आवश्यकता है।
झालावाड़ हादसे के बाद स्वत: संज्ञान
हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने से सात बच्चों की मौत के बाद स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत ने राज्य सरकार से सभी स्कूल भवनों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। एनसीपीसीआर ने बताया कि जैसलमेर, टोंक और बारा जिलों में भी स्कूल इमारतें गिर चुकी हैं।
अगली सुनवाई और आगे की प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय गाइडलाइंस के पालन न होने का कारण पूछा है। अदालत ने झालावाड़ जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों की जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर 2025 को होगी। तब तक केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस कार्ययोजना पेश करनी होगी।
