Delhi News: कांग्रेस नेता को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इसलिए वह अब सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के कुछ दिनों बाद 22 अप्रैल तक 12, तुगलक लेन में सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। नियम के अनुसार, एक अयोग्य सांसद सरकारी आवास का हकदार नहीं होता है, और उसे आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए 30 दिन की अवधि दी जाती है।