Punjab News: पंजाब सरकार ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों के लिए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आसान और सस्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन सुधारों का लक्ष्य दशकों पुरानी कानूनी समस्याओं को सुलझाना है।
इस कदम से हजारों परिवारों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट एक सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध होगी। मकसद पारदर्शी और कानूनी रूप से सुरक्षित संपत्ति लेनदेन को बढ़ावा देना है।
पहली अलॉटमेंट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी माफ
सरकार नेयह बड़ी छूट देने का फैसला किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पहली बार दिए गए प्लॉट या घर की अलॉटमेंट डीड पर अब कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसे कागजातों का रजिस्ट्रेशन अब न्यूनतम शुल्क पर हो सकेगा। इससे पुराने मामलों का त्वरित निपटारा होगा।
यही छूट कानूनी वारिसों को भी मिलेगी। पति, पत्नी या परिवार के अन्य योग्य सदस्य इसका लाभ उठा सकते हैं। इस निर्णय से उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जिनकी संपत्ति सालों से अनियमित थी। यह कदम संपत्ति के अधिकारों को मजबूती प्रदान करेगा।
सीमित समय के लिए स्टाम्प ड्यूटी में विशेष छूट
दूसरेया बाद के मालिकों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। जिन्होंने पहले मालिक से प्लॉट या घर खरीदा है, उनके लिए स्टाम्प ड्यूटी दरों में बड़ी कटौती की गई है। यह छूट क्रमिक रूप से समाप्त होगी ताकि लोग शीघ्र लाभ उठा सकें।
31 जनवरी 2026 तक स्टाम्प ड्यूटी की दर केवल 1 प्रतिशत रहेगी। 28 फरवरी 2026 तक यह दर बढ़कर 2 प्रतिशत हो जाएगी। 31 मार्च 2026 तक यह दर 3 प्रतिशत पर रहेगी। इस तारीख के बाद सामान्य शुल्क दरें फिर से लागू होंगी।
सोसाइटी ट्रांसफर फीस पर सरकार ने लगाई लगाम
मान सरकार नेएक और अहम फैसला लिया है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा वसूली जाने वाली ट्रांसफर फीस पर अब एक सीमा तय कर दी गई है। इससे सोसाइटियां मनमाने ढंग से अधिक शुल्क नहीं वसूल पाएंगी। यह फैसला निवासियों की आर्थिक रक्षा करेगा।
इस नियम से संपत्ति लेनदेन की कुल लागत में कमी आएगी। यह पारदर्शिता लाने का एक प्रयास है। सरकार का लक्ष्य है कि संपत्ति के कानूनी मालिक बनने की प्रक्रिया सरल और किफायती रहे। सोसाइटियों पर यह नियम अनिवार्य रूप से लागू होगा।
मुख्यमंत्री मान ने निवासियों से की अपील
मुख्यमंत्रीभगवंत सिंह मान ने सभी पात्र निवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि परिवार इस सीमित अवधि की राहत का लाभ अवश्य उठाएं। अपनी संपत्ति की कन्वेयंस डीड को रजिस्टर्ड कराकर कानूनी मालिकाना हक प्राप्त करें। यह अवसर जल्द ही समाप्त हो जाएगा।
यह योजना आम नागरिकों के हित में एक बड़ा कदम है। इससे राज्य में संपत्ति बाजार को नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पंजाब सरकार का दावा है कि यह सुधार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे। इससे राजस्व की सही वसूली भी सुनिश्चित होगी।
