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गुरूवार, जून 1, 2023
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कुलपति की नियुक्ति ना करने पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर लगा 40 हजार रुपए जुर्माना

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पर कुलपति का पद रिक्त रखने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने बीते लंबे समय से कुलपति का पद खाली रखने पर विवि प्रबंधन के खिलाफ सख्ती की है।

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विनियामक आयोग ने विवि प्रबंधन को जल्द से जल्द नियमों के तहत कुलपति की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के अनुसार इस निजी विश्वविद्यालय में कार्यकारी कुलपति के सहारे ही एक साल से काम चलाया जा रहा था। आयोग के निर्देशों के बाद भी विवि प्रबंधन ने कुलपति की नियुक्ति नहीं की। आयोग की अदालत में हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान विवि प्रबंधन की क्लास लगी।

आयोग ने सांकेतिक तौर पर कार्रवाई करते हुए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जल्द ही अगर विवि में कुलपति को नियुक्त नहीं किया तो प्रबंधन के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। आयोग ने विवि प्रबंधन को यूजीसी के नियमों के तहत ही कुलपति को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अस्थायी तौर पर किसी प्रोफेसर को कुलपति करने से स्टाफ की भी कमी हो जाती है। विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति नियमित आधार पर होनी चाहिए।

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