Manipur News: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। यह विस्तार 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा।
राष्ट्रपति शासन का फैसला
मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यह कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी। राष्ट्रपति शासन हर छह महीने में संसद की मंजूरी से तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।
हिंसा की वजह से फैसला
मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई। इस हिंसा में 260 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए। हालात बिगड़ने पर 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। इसके बाद केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लागू किया।
लोकप्रिय सरकार की मांग
पिछले संसद सत्र में अमित शाह ने कहा कि बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद कोई नया नेतृत्व सामने नहीं आया। अप्रैल से एनडीए विधायक लोकप्रिय सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन से शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रगति नहीं हुई।
