Karnataka News: बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना केस में कड़ा फैसला सुनाया। जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अपनी 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रेवन्ना ने 2021 से उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया और वीडियो रिकॉर्ड किए। अदालत ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनिश्चित की।
अपराध और सजा का विवरण
अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना केस में कई धाराओं के तहत सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 376(2)(k) और 376(2)(n) के तहत आजीवन कारावास के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। धारा 354(a) और 354(c) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 354(b) के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और धारा 506 के तहत 2 वर्ष की सजा दी गई। कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पीड़िता के गंभीर आरोप
हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली महिला ने प्रज्वल रेवन्ना केस में गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि रेवन्ना ने 2021 से उसके साथ बार-बार रेप किया और धमकी दी कि वीडियो सार्वजनिक कर देगा। पीड़िता को 11 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया गया। इस मामले ने समाज में व्यापक चर्चा छेड़ दी। आईपीसी के तहत सजा को लागू किया गया।
मामले का खुलासा और विवाद
अप्रैल 2024 में कई महिलाओं ने रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। प्रज्वल रेवन्ना केस तब सुर्खियों में आया जब हासन लोकसभा क्षेत्र में मतदान से पहले उनके कथित वीडियो सामने आए। विवाद बढ़ने पर रेवन्ना मतदान के एक दिन बाद जर्मनी भाग गए। बेंगलुरु की अदालत ने इस मामले में त्वरित सुनवाई कर फैसला सुनाया।
