Himachal Pradesh News: हमीरपुर जिले की 242 ग्राम पंचायतों में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रशासन ने कुल 1998 पदों पर तीन चरणों में होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने निष्पक्ष चुनाव के लिए कई कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
तीन चरणों में थम जाएगा चुनावी शोरगुल
जिले में 26, 28 और 30 मई को सुबह 7 से सायं 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 83 पंचायतों में 24 मई को प्रचार थम जाएगा। इसी तरह दूसरे चरण की 82 पंचायतों में 26 मई और तीसरे चरण की 77 पंचायतों में 28 मई को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा।
प्रशासन ने पंचायतीराज अधिनियम की धारा 158बी के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सभी चुनावी जनसभाओं पर रोक लगा दी है। इस अवधि में रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक बैठकों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा।
शराब बिक्री और वितरण पर पूर्ण पाबंदी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 158आर के तहत संबंधित क्षेत्रों में 48 घंटे के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित किया है। इस दौरान सभी होटलों, रेस्तरां, बार और क्लबों में शराब परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। निजी या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से शराब की बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव के दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। दैनिक वेतनभोगियों को भी सवेतन छुट्टी मिलेगी। बाहर कार्यरत कर्मचारियों को वोट डालने के लिए पीठासीन अधिकारी का प्रमाण पत्र दिखाने पर विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ मिलेगा।
Author: Sunita Gupta


