बुधवार, दिसम्बर 31, 2025

हिमाचल प्रदेश में पुलिसवालों की बल्ले-बल्ले, हाईकोर्ट के इस फैसले से बदल जाएगी किस्मत!

Share

Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के नियमों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह फैसला हजारों पुलिसकर्मियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। कोर्ट ने माना है कि मौजूदा प्रमोशन सिस्टम में कई खामियां हैं। इसके अलावा कोर्ट ने पंचायत चुनाव और बिजली बोर्ड से जुड़े मामलों पर भी अहम निर्देश दिए हैं।

बी-1 टेस्ट की होगी गहन जांच

हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में पुलिस महानिदेशक और अन्य बड़े अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम हिमाचल प्रदेश में बी-1 टेस्ट की जरूरत पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कोर्ट ने 6 मार्च 2026 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अभी पुलिस में 60 फीसदी पद इसी टेस्ट से भरे जाते हैं। कई जवान बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जाते हैं। कोर्ट ने इस सिस्टम को ‘बीमार’ बताया है।

पुराने नियमों पर चल रही है पुलिस

अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस आज भी 1934 के पंजाब पुलिस नियमों पर चल रही है। जबकि राज्य का अपना पुलिस एक्ट 2007 में बन चुका है। सरकार ने अभी तक अपने नियम नहीं बनाए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन पर विचार करना समानता का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करे। यह फैसला उन कांस्टेबलों के लिए बड़ी जीत है जो सालों से प्रमोशन की राह देख रहे थे।

यह भी पढ़ें:  हिमाचल प्रदेश: अब सभी नए पंचायत भवनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे; अनिरुद्ध सिंह

रिटायरमेंट से पहले देना होगा प्रमोशन

हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक इंजीनियर को भी बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन दिया जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कहा कि किसी योग्य कर्मचारी का हक नहीं मारा जा सकता। भले ही उसके सीनियर अधिकारियों ने सेवा काल पूरा न किया हो। याचिकाकर्ता 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। कोर्ट ने विभाग को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें:  हिमाचल प्रदेश: पंचायतों और जिला परिषद वार्डों के पुनर्गठन के बाद अप्रैल में होंगे चुनाव, जानें सरकार का बड़ा प्लान

पंचायत चुनाव पर अब 2 जनवरी को सुनवाई

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 2 जनवरी को करेगा। तकनीकी खामियों के कारण मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। याचिका में चुनाव समय पर करवाने की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि चुनाव टालना लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

बिजली बोर्ड का करोड़ों का नोटिस रद्द

हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बद्दी की एक कंपनी को दिया गया 4.55 करोड़ का नोटिस रद्द कर दिया है। बोर्ड ने बिना मौके पर गए ही यह नोटिस थमा दिया था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन करना जरूरी है। सिर्फ ऑफिस में बैठकर डाटा के आधार पर कार्रवाई गलत है। बोर्ड ने कंपनी पर मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

Read more

Related News